सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नर आरएन रवि द्वारा 10 बिलों पर रोक लगाने को “अवैध” और “मनमाना” करार दिया। जानिए क्या है पूरा मामला और कैसे यह फैसला भारतीय संघीय ढांचे के लिए मायने रखता है। Governor-CM-Power-Struggle
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गवर्नर का बिल रोकना अवैध
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गवर्नर आरएन रवि द्वारा 10 महत्वपूर्ण बिलों पर रोक लगाने को “अवैध” (Illegal) और “मनमाना” (Arbitrary) करार दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गवर्नर राष्ट्रपति के पास बिल आरक्षित नहीं कर सकते अगर वे उन पर असहमति जता चुके हैं।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने कहा, “गवर्नर द्वारा इन 10 बिलों को राष्ट्रपति के पास भेजना अवैध था। यह कार्रवाई रद्द की जाती है। ये सभी बिल उसी दिन से मंजूर माने जाएंगे जब इन्हें दोबारा गवर्नर के पास भेजा गया था।”
सीएम एमके स्टालिन ने कहा – “यह तमिलनाडु ही नहीं, पूरे भारत की जीत”
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस फैसले को “ऐतिहासिक” बताया और कहा, “यह सिर्फ तमिलनाडु नहीं, बल्कि सभी भारतीय राज्यों की बड़ी जीत है। डीएमके राज्यों की स्वायत्तता और संघीय ढांचे के लिए लड़ता रहेगा।”
संविधान का अनुच्छेद 200: गवर्नर के अधिकारों की सीमा
- अनुच्छेद 200 के तहत, गवर्नर के पास तीन विकल्प होते हैं: बिल को मंजूरी देना, रोक लगाना या राष्ट्रपति के पास भेजना।
- अगर विधानसभा दोबारा बिल पास कर दे, तो गवर्नर को मंजूरी देनी ही होगी।
- कोर्ट ने अब समयसीमा तय की:
- 1 महीने के अंदर गवर्नर को बिल पर फैसला लेना होगा।
- अगर बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो 3 महीने की अधिकतम सीमा होगी।
गवर्नर और सरकार के बीच टकराव का इतिहास
- आरएन रवि (पूर्व आईपीएस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी) 2021 से तमिलनाडु के गवर्नर हैं।
- डीएमके सरकार ने उन पर भाजपा का एजेंट बनने और बिलों व नियुक्तियों को रोकने का आरोप लगाया है।
- 2023 में, गवर्नर ने विधानसभा का अभिभाषण देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें भाषण में “झूठे दावे” दिखे।
- 2022 में, उन्होंने अंबेडकर, पेरियार, अन्नादुरई और ‘द्रविड़ मॉडल’ जैसे शब्दों को हटाने की मांग की थी।
कोर्ट ने क्या कहा?
- “गवर्नर की शक्तियां असीमित नहीं, संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।”
- “गवर्नर का कोई भी निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगा।”
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